अनुदान के लिए किसान सम्बन्धित फर्म को भुगतान किये जाने का साक्ष्य भी सत्यापन के समय उपलब्ध कराएं – उप कृषि निदेशक
कुशीनगर उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के हवाले से बताया कि सब मिशन ऑन एग्रीकलचर मैकेनाइजेशन योजना के सामान्य संचालन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण के क्रम में कृषि यंत्रो / कृषि रक्षा उपकरणों/कस्टम हायरिंग सेन्टर / फार्म मशीनरी बैंक के सत्यापन के समय शासनादेश की तिथि दिनांक 13.02.2023 के उपरान्त उप कृषि निदेशक के द्वारा सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को शतप्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। इसकी पुष्टि हेतु साक्ष्य भी प्राप्त किये जायें। |
उप कृषि निदेशक ने उपरोक्त शासनादेश के क्रम में कृषि यंत्र / उपकरण क्रय करने वाले समस्त लाभार्थी कृषकों को अवगत कराया है कि क्रय किये गये कृषि यंत्र / उपकरण का शतप्रतिशत भुगतान विक्रेता फर्म को अपने स्वयं के बैंक खाते से करना सुनिश्चित करें, तथा खाते से सम्बन्धित फर्म को भुगतान किये जाने का साक्ष्य भी सत्यापन के समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में शासनादेश के अनुसार यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा।


