Tuesday, February 10, 2026
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पीड़ित विधवा को मिला न्याय,जालसाज गया जेल

पीड़ित विधवा को मिला न्याय, जालसाज गया जेल

महराजगंज । श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम बरवा उर्फ सियरहीभार निवासिनी एक विधवा रूखसाना की जमीन उसके जेठ निसार अहमद पुत्र नईमुद्दीन खाँ द्वारा कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से धोखे से बेच दिये जाने के माम में वर्ष 2016 से लड़ते-लड़ते अंततः 28 अगस्त को न्याया मिल ही गया। जालसाजी करने वाले निसार अहमद की न्यायाल अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कोर्ट संख्या एक द्वारा जमानत निरस्त करने के कारण निसार अहमद को जेल जान पड़ा।
बताते चले कि श्यामदेवां थाना क्षेत्र के ग्राम बरवां उर्फ सियरहीभार निवासी पूर्व मण्डी सचिव नईमुद्दीन खाँ के पुत्र निसार अहमद व इसरार अहमद थे। इसरार अहमद की असामयिक मौत हो जाने के बाद परतावल के पास मौजा पिपरिया में के नाम से स्थिति आराजी संख्या 213 मि.0.012 हे. जमीन थी। इसरार की मृत्यु के बाद निसार अहमद व रूखसाना का उस जमीन पर हक हो गया लेकिन रूखसाना द्वारा वर्ष 2016 में श्यामदेउरवां थाने में दर्ज कराये गये मुकदमा अपराध संखा 328/2016 धारा 419,420, 467,468, 471 व 406 के अनुसार निसार अहमद ने कूटरचित तरीके से रूखसाना के हिस्से की भी जमीन बेच दिया था। तब से लगातार निसार अहमद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी होता रहा लेकिन 2016 में विभिन्न तरीकों से वह बचते रहे। जब हर ओर से हार गये तो निसार अहमद ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज के न्यायालय में 10 अगस्त 2023 को आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी लगायी जिसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया। इसके बाद निसार अहमद ने उसी दिन सीजेएम के उपर के कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसकी सुनवायी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कोर्ट संख्या एक में हुयी । वहाँ से निसार अहमद को उसी दिन अंतरिम जमानत देकर 22 अगस्त 2023 को सुनवायी की डेट लगी, इसके बाद फिर 28 अगस्त 2023 को सुनवायी डेट लगी। इस बीच न्यायालय ने निसार अहमद के बारे में सम्बंधित थाने से रिपोर्ट भी मांगा। इधर पीड़िता रूखसाना को जब इसकी खबर लगी तो उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम बहस कराकर जमानत का विरोध किया। फलस्वरूप निसार अहमद की जमानत खारिज हो गयी और उन्हें वहीं से जेल जाना पड़ा। इससे पीड़िता रूखसाना को न्याय मिलने से उसने न्यायिक व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि न्याय मिलने में देर है लेकिन अंधेर नहीं। उल्लेखनीय है कि निसार अहमद का पहला मामला नहीं है थाने से न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार निसार अहमद के खिलाफ पूर्व में 6 अन्य अपराधिका अभियोग थाना श्यामदेउरवां में पंजीकृत है।

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