Sunday, April 12, 2026
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जिलाधिकारी ने नगरपालिका/नगर पंचायतों में साप्ताहिक बंदी किया निर्धारित

जिलाधिकारी ने नगरपालिका/नगर पंचायतों में साप्ताहिक बंदी किया निर्धारित

ब्यूरोचीफ घनश्याम प्रसाद सागर

कुशीनगर ! जिलाधिकारी रमेश रंजन ने उ0प्र0 दुकान एवं नियमावली अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद के समस्त नगरपालिका /नगर पंचायतों में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिये वर्ष 2023 में साप्ताहिक बंदी के दिन निर्धारित किये गए हैं।
उन्होने बताया कि नगरपालिका परिषद-पडरौना, कुशीनगर एवं नगर पंचायत सेवरही तथा लक्ष्मीगंज में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों को छोड़कर) को रविवार बंदी रहेगी।नगर पालिका परिषद कसया, कुशीनगर में स्थित समस्त दुुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों को छोड़कर) बुद्ववार को बंदी रहेगी। नगरपालिका परिषद हाटा, नगर पंचायत रामकोला,खड्डा, सुकरौली एवं फााजिलनगर में स्थ्ति समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर) शनिवार को बंदी रहेगी। नगर पंचायत कप्तानगंज में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर) सोमवार के दिन बंदी रहेगी। इसी प्रकार नगर पालिका कसया, एवं हाटा, तथा नगर पंचायत खड्डा, कप्तानंगज, रामकोला, फाजिलनगर तथा सुकरौली में स्थित समस्त हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगी। नगर पालिका पडरौना एवं कसया नगर पंचायत सेवरही, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज तथा सुकरौली में स्थित समस्त नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों मे शनिवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी।
उन्होने बताया कि वर्णित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान जैसे- भोजन,दवा सर्जिकल उपकरण, सिनेमा, नाई हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून, मिठाई, दूध, परिवहन सेवाये, होटल आदि की दुकानों पर साप्ताहिक बन्दी के प्राविधान लागू नही होते है।

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