SIR में माता-पिता दादा दादी नाना नानी का ब्योरा मान्य
महराजगंज जिले से बडी खबर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी का ब्योरा ही मान्य होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, किसी अन्य रक्त संबंधी की जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी।एसआईआर के लिए गणना फॉर्म वितरित करने और भरवाकर वापस लेने का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। गणना फॉर्म में वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति का विवरण देना होगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की सूची में नहीं है, तो वह अपने संबंधी का विवरण दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसे संबंधी से अपना रिश्ता साबित करने के लिए मान्य दस्तावेज लगाना होगा।चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि संबंधी की श्रेणी में सिर्फ माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी ही आएंगे। किसी अन्य रक्त संबंधी की जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी।


